अपील दायर करने पर अभी कोई निर्णय नहीं
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए अभियुक्तों के आदेश का अध्ययन कर रही है ताकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की ज़रूरत या समय पर फ़ैसला लिया जा सके। इस फ़ैसले के तहत सभी सात अभियुक्त बरी हो गए थे। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि जाँच एजेंसी अभी फ़ैसले का अध्ययन कर रही है और फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है ईडी अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कुकर विस्फोट के अभियुक्तों से विदेशी फंडिंग के बारे में पूछताछ की। जाँच एजेंसी के एक अन्य अधिकारी ने दावा किया कि वर्तमान में शाखा स्तर पर कानूनी राय ली जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फ़ैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब भी किसी मामले में अदालत का आदेश आता है, तो वह सीआईओ के पास जाता है और फिर अपील दायर की जाए या नहीं, यह तय करने के लिए कानूनी राय ली जाती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आम तौर पर समीक्षा याचिका दायर करने पर फैसला 30 दिनों में लिया जाना चाहिए, लेकिन अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। 31 जुलाई को, विशेष एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने संदेह का लाभ देते हुए सात विस्फोट आरोपियों को बरी कर दिया। अन्य आरोपियों में मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे, जब रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हो गया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा और जो सबूत पेश किए गए, वे विसंगतियों से भरे थे।
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